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हाईकोर्ट ने IAS प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची पर लगी रोक हटाई, अंतरिम आदेश में संशोधन

झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में आईएएस प्रमोशन के मामले में पहले से तैयार वरिष्ठता सूची के आधार पर कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने पारित आदेश में कहा कि 16 जून 2025 का अंतरिम रोक (स्टे) आदेश, पहले से बनी वरिष्ठता सूची के क्रियान्वयन में बाधक नहीं होगा.
 
  • पहले से तैयार वरिष्ठता सूची के आधार पर कार्यवाही जारी रखने की दी अनुमति

Ranchi. झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में आईएएस प्रमोशन के मामले में पहले से तैयार वरिष्ठता सूची के आधार पर कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने पारित आदेश में कहा कि 16 जून 2025 का अंतरिम रोक (स्टे) आदेश, पहले से बनी वरिष्ठता सूची के क्रियान्वयन में बाधक नहीं होगा.

 

अदालत ने यह राहत राधेश्याम प्रसाद सहित अन्य याचिकाओं में दाखिल हस्तक्षेप आवेदनों को स्वीकार करते हुए दी. साथ ही, कई अन्य अंतरिम आवेदनों को अनुमति देते हुए संबंधित पक्षों को W.P.(S) No. 2565/2025 में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया.

 

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभाग पहले से तैयार वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रमोशन की प्रक्रिया जारी रख सकता है, जिसमें आईएएस के लिए उम्मीदवारों पर विचार भी शामिल है. हालांकि, हाईकोर्ट ने एक अन्य याचिका (W.P.(S) No. 1114/2026) को मुख्य समूह से अलग करते हुए 15 अप्रैल 2026 को सूचीबद्ध किया गया है.

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