Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसपर राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है. जिसमें शिवदत्त शर्मा की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है.
जिसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की.
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