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शैक्षणिक योग्यता विवाद में लक्ष्मी सिंह को हाईकोर्ट का नोटिस

Ranchi News: लक्ष्मी सिंह के शैक्षणिक विवाद को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गयी है. न्यायाधीश दीपक रौशन की पीठ ने इसकी सुनवाई के बाद लक्ष्मी सिंह को नोटिस जारी किया. इस याचिका में लक्ष्मी सिंह की शैक्षणिक योग्यता को चुनौती दी गयी है. अलग-अलग शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अलग-अलग नाम होने का उल्लेख किया गया और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की मांग की गयी है.
 
लक्ष्मी सिंह की फाइल फोटो

Ranchi News: हाईकोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता विवाद में लक्ष्मी सिंह को नोटिस जारी किया है. वह विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.


लक्ष्मी सिंह के शैक्षणिक विवाद को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गयी है. न्यायाधीश दीपक रौशन की पीठ ने इसकी सुनवाई के बाद लक्ष्मी सिंह को नोटिस जारी किया. इस याचिका में लक्ष्मी सिंह की शैक्षणिक योग्यता को चुनौती दी गयी है. अलग-अलग शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अलग-अलग नाम होने का उल्लेख किया गया और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की मांग की गयी है.

 

उनकी शैक्षणिक योग्यता पर काफी पहले से विवाद चल रहा है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में मिली शिकायत के आलोक में विश्वविद्यालय से मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी थी. बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भेजे गये पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया. लेकिन इस समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी.

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इस बीच लक्ष्मी सिंह का वेतन आदि बंद कर दिया गया. बाद में विश्वविद्यालय ने एक दूसरी जांच समिति बनायी. इस दूसरी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लक्ष्मी सिंह का कॉन्ट्रैक्ट रिनिव्यू किया गया और उन्हें काम करने की अनुमति दे दी गयी. साथ ही पहली जांच समिति की रिपोर्ट प्रतिकूल होने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्त करने की शर्त लगा दी गयी.

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