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हाईकोर्ट का आदेश: रिक्त महिला आरक्षित सीट पर पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति का निर्देश

Ranchi News : अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने राज्य सरकार के 30 अक्टूबर 2015 और 17 जुलाई 2019 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर पात्र पुरुष अभ्यर्थी को महिला आरक्षित सीट पर संबंधित श्रेणी के मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है.
 
हाईकोर्ट

Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए देवघर जिले में कक्षा VI-VIII के भाषा विषय में नियुक्ति का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने Md. Shahjada की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पैरवी की.

 

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दरअसल, यह मामला वर्ष 2015 की सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है. याचिकाकर्ता को अनारक्षित महिला श्रेणी की रिक्त सीटों के लिए आयोजित काउंसलिंग में शामिल किया गया था. इस श्रेणी की कट-ऑफ 51.26 अंक थी, जबकि याचिकाकर्ता ने 54.69 अंक प्राप्त किए थे.

 

इसके बावजूद उनका नाम अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया. राज्य सरकार ने दलील दी कि पुरुष श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के 59.37 अंक थे.

 

अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने राज्य सरकार के 30 अक्टूबर 2015 और 17 जुलाई 2019 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर पात्र पुरुष अभ्यर्थी को महिला आरक्षित सीट पर संबंधित श्रेणी के मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है.

 

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का तर्क खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता निर्धारित कट-ऑफ से अधिक अंक रखता है और उसे काउंसलिंग में भी शामिल किया गया था. अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया.

 

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