- डॉ. अनुज शर्मा की उम्मीदवारी खारिज करने वाले आदेश को कोर्ट ने अवैध और मनमाना बताते हुए किया रद्द
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने RIMS के डेंटल इंस्टीट्यूट में लेक्चरर पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में डॉ. अनुज शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने RIMS द्वारा डॉ. अनुज शर्मा की उम्मीदवारी खारिज करने वाले आदेश को अवैध और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया.
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अदालत ने RIMS को निर्देश दिया कि डॉ. शर्मा को पीरियोडोंटोलॉजी एंड ओरल इंप्लांटोलॉजी विभाग में लेक्चरर के पद पर नियुक्त किया जाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि करीब 10 वर्षों से कार्यरत डॉ. संतोष कुमार वर्मा की नियुक्ति रद्द नहीं की जाएगी. उन्हें वर्तमान पद पर काम करते रहने की अनुमति दी गयी है. दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बनाते हुए हाईकोर्ट ने RIMS को डॉ. अनुज शर्मा के लिए नया लेक्चरर पद और आवश्यकतानुसार प्रमोशनल पद सृजित करने का निर्देश दिया है.
आठ सप्ताह में नियुक्ति का निर्देश
कोर्ट ने RIMS को निर्देश दिया कि डॉ. अनुज शर्मा को डॉ. वर्मा की नियुक्ति की तारीख से लेक्चरर के पद पर नियुक्त किया जाए. उन्हें वरिष्ठता, वेतनमान में संशोधन और डॉ. वर्मा को मिले प्रमोशन के अनुरूप परिणामी लाभ भी मिलेंगे.
हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि डॉ. शर्मा को पिछला बकाया वेतन या बैक वेज नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया था कि इस अवधि में वे कहीं लाभकारी रोजगार में नहीं थे.
यदि RIMS में पद रिक्त नहीं है, तो संस्थान को लेक्चरर और आवश्यक परिणामी प्रमोशनल पद सृजित करने होंगे. पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने से आठ सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
2015 में निकला था विज्ञापन
मामला RIMS के विज्ञापन संख्या 7581 दिनांक 7 नवंबर 2015 से जुड़ा है. इसमें डेंटल इंस्टीट्यूट में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गये थे. पीरियोडोंटोलॉजी एंड ओरल इंप्लांटोलॉजी में लेक्चरर पद के लिए संबंधित विषय में MDS और तीन वर्ष का ट्यूटर/सीनियर रेजिडेंट के रूप में शिक्षण अनुभव मांगा गया था.
अनुभव और उम्र की गणना 30 नवंबर 2015 तक की जानी थी. डॉ. अनुज शर्मा ने आवेदन किया और 1 अप्रैल 2016 को साक्षात्कार में शामिल हुए. बाद में डॉ. संतोष कुमार वर्मा का चयन कर लिया गया था.
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