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मेन रोड दंगा के आरोपी महबूब को अग्रिम बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार

झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में रांची के मेन रोड पर हुए दंगा मामले में आरोपी महबूब आलम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. बुधवार को हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
 

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2022 में रांची के मेन रोड पर हुए दंगा मामले में आरोपी महबूब आलम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. बुधवार को हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

 

जून 2022 में जुमे की नामाज के बाद हुआ था उपद्रव

गौरतलब है कि 10 जून 2022 को जुमे की नमाज के बाद रांची के मेन रोड इलाके में उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना हुई थी. इस घटना के बाद डेली मार्केट थाना में बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में हजारों लोगों को अभियुक्त बनाया गया है. महबूब आलम को भी इसी मामले में आरोपी बनाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया. 

 

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