Ranchi : लैंड स्कैम के आरोपी रांची के बड़गाईं अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी भानू प्रताप को दो मामलों में बेल देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. पहला मामला सेना के कब्जे वाली भूमि से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला वह है जिसमें मुख्यमंत्री को भी ED ने आरोपी बनाया है.
पिछली सुनवाई में ED और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में भानु की याचिका पर सुनवाई हुई.
इससे पहले रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने भी भानु को बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी.
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