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हाईकोर्ट ने NIA केस में आकाश कुमार रॉय की जमानत याचिका खारिज की

Ranchi: हाईकोर्ट ने लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र में तेतरियाखंड कोयला खदान के पास आगजनी की घटना मामले के सह आरोपी आकाश कुमार रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. दरअसल 18 दिसंबर 2020 को लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र में तेतरियाखंड कोयला खदान के पास अज्ञात अपराधियों ने वाहनों को आग लगाई, पुलिस पर गोलीबारी की और चार नागरिकों को घायल किया.
 

Ranchi: हाईकोर्ट ने लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र में तेतरियाखंड कोयला खदान के पास आगजनी की घटना मामले के सह आरोपी आकाश कुमार रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. दरअसल 18 दिसंबर 2020 को लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र में तेतरियाखंड कोयला खदान के पास अज्ञात अपराधियों ने वाहनों को आग लगाई, पुलिस पर गोलीबारी की और चार नागरिकों को घायल किया. 

 

घटनास्थल पर बम के अवशेष, कारतूस, खाली गैलन और प्रदीप गंजू के हस्ताक्षर वाले धमकी भरे पर्चे मिले. यह मामला आईपीसी (147, 148, 307 आदि), आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए के तहत दर्ज हुआ, जिसे बाद में एनआईए ने संभाला. सह-आरोपी आकाश कुमार रॉय की  मामले में संलिप्तता पाई गईं. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया. एनआईए की ओर से अधिवक्ता ने एके दास पक्ष रखा.

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