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झारखंड में पुल-पुलियों के गिरने के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

Ranchi News :    कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार को 5 अक्टूबर तक मामले में संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया.
 
हाईकोर्ट

Ranchi News :   झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए पुल-पुलियों के गिरने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से संबंधित पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

 

कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार को 5 अक्टूबर तक मामले में संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया.

 

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विभोर मयंक ने कोर्ट को बताया कि पुल-पुलियों की गिरने की घटना पर सरकार गंभीर है. इसको लेकर पर्याप्त कदम उठाए गए हैं. दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है.

 

बता दें कि प्रार्थी ने झारखंड में बनाए गए पुल-पुलियों के गिरने की घटना की ईडी और सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है. 

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