- ट्रैफिक सुधार को लेकर किए गए कार्यों के संदर्भ में 14 तक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करे सरकार
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और अव्यवस्थाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता अच्युत स्वरूप मिश्रा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हजारीबाग में ट्रैफिक लाइट इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट की कीमत 39 करोड़ है, इसकी जानकारी पूर्व में कोर्ट को दी गई थी.
लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह राशि घटाकर 5 करोड़ कर दी गई थी. अधिवक्ता ने कोर्ट में यह भी बताया कि सरकार और नगर निगम की ओर से कई शपथ पत्र भेजे जाने के बाद भी हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था एवं सड़कों पर अतिक्रमण की व्यवस्था में सुधार नहीं आया है.
प्रार्थी की ओर से कोर्ट को संक्षिप्त नोट के माध्यम से हजारीबाग में ट्रैफिक सुधार से संबंधित लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने सरकार को भी हजारीबाग ट्रैफिक सुधार को लेकर अब तक किए गए कार्यों के संदर्भ में 14 सितंबर तक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया.
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बता दें कि पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि कोर्ट के 28 अगस्त 2025 के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ है. हजारीबाग में सड़कों का अतिक्रमण जारी है, पार्किंग स्थलों पर कब्जा और सीसीटीवी कैमरों के खराब होने जैसी समस्याएं आज भी बनी हुई है. ट्रैफिक लाइट भी नहीं लगाए गए हैं. सीसीटीवी खराब रहने से हजारीबाग शहर में चोरी छिनतई की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं.
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