Ranchi News: राज्य सरकार द्वारा लागू की गई झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया.
इसे भी पढ़ें:
दरअसल , अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव की ओर से याचिका दायर की गई है. इसमें झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 के तहत आवेदन मांगे जाने को चुनौती दी गई है. याचिका में नई नियमावली तथा इसके तहत लॉ ऑफिसरों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा गया है कि नियमावली के कुछ प्रावधान विधिसम्मत नहीं हैं. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार ने पक्ष रखा.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

