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झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली 2026 पर HC ने सरकार से मांगा जवाब

Ranchi Court News :  राज्य सरकार द्वारा लागू की गई झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
 
झारखंड हाईकोर्ट कैंपस
  • सुनवाई पूरी होने तक झारखंड लॉ ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक

Ranchi Court News :  राज्य सरकार द्वारा लागू की गई झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

 

कोर्ट ने महाधिवक्ता रोहित राय से कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए, तब तक झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया आगे ना बढ़ाई जाए. इस पर महाधिवक्ता ने कोर्ट के  समक्ष अपनी सहमति जताई. अब अदालत मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को करेगा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार ने पक्ष रखा. 

 

दरअसल, अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव की ओर से याचिका दायर की गई है. इसमें झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 के तहत आवेदन मांगे जाने को चुनौती दी गई है. याचिका में नई नियमावली और इसके तहत लॉ ऑफिसरों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा गया है कि नियमावली के कुछ प्रावधान विधिसम्मत नहीं हैं. 

 

 

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