Ranchi News: साहिबगंज के ग्रामीण इलाकों में आर्सेनिक और फ्लोराइड से मुक्त मेधा पेय जलापूर्ति योजना को शुरू करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रधान सचिव के पेयजल स्वच्छता विभाग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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कोर्ट ने उससे पूछा है कि मेधा पेय जलापूर्ति योजना कब शुरू की जाएगी. अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि साहिबगंज के ग्रामीण इलाकों में मेधा पेय जलापूर्ति योजना वर्ष 2012 में शुरू की जानी थी, लेकिन यह योजना अब तक शुरू नहीं हो पाई है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी माना है कि उस इलाके में पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक है. मामले में प्रार्थी सिद्धेश्वर मंडल ने जनहित याचिका दाखिल की है.
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