Ranchi : एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB ) में प्रारंभिक जांच (पीई) के मामलों के जल्द निष्पादन को लेकर कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि ACB में लंबित सभी प्रारंभिक जांचों की वर्तमान एवं अद्यतन स्थिति रिपोर्ट तैयार कर सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें.
इससे पहले हस्तक्षेपकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ACB में कई प्रारंभिक जांच 11 साल से अधिक समय से लंबित पड़े हैं. प्रारंभिक जांच लंबित रहने के दौरान ही कई लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ लोगों का प्रारंभिक जांच वर्ष 2013 और 2022 से लंबित है. अगली सुनवाई 17 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है.
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