Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर में अनियमितता की बात कहते हुए फणिन्द्र मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
फणीन्द्र मंडल ने याचिका में कहा है कि उनके और अन्य कई शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन को सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके जीवनसाथी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने तर्क दिया कि विभाग का यह निर्णय पूर्णतः मनमाना और अवैध है. 
उन्होंने अदालत को बताया कि नियम के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति का जीवनसाथी संविदा पर भी कार्यरत हों, तो उन्हें भी स्पाउसल ट्रांसफर की श्रेणी में स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा. इसके बावजूद विभाग ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन अस्वीकार कर दिए, जो नियमों का उल्लंघन है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई.
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