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संयुक्त सचिव पद पर प्रमोशन मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया

  • संयुक्त सचिव के 25 पद रिक्त है
  • जूनियर अधिकारियों को संयुक्त सचिव पद पर प्रमोशन दिया गया

Ranchi : झारखंड सरकार में संयुक्त सचिव पद पर प्रमोशन को लेकर दाखिल  हरिवंश पंडित एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.


सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट को अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि प्रार्थी एडिशनल कलेक्टर (अपर समाहर्ता ) रैंक पर है. वे जेपीएससी प्रथम बैच के हैं.


अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थी के बैच के उनसे जूनियर अधिकारियों को संयुक्त सचिव पद पर प्रमोशन दे दिया गया, लेकिन उन्हें प्रमोशन देकर संयुक्त सचिव नहीं बनाया गया, जबकि सरकार में संयुक्त सचिव के करीब 25 पद रिक्त पड़े हैं.


अधिवक्ता ने यह दलील देते हुए कहा कि प्रार्थी को भी प्रमोशन देने का आदेश दिया जाये. बता दें कि प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि वर्ष 2025 में चार लोगों को संयुक्त सचिव पद पर प्रमोशन दिया गया है. इनमें एक उनके बैच का जूनियर अधिकारी भी है. इसलिए वे संयुक्त सचिव पद की अर्हता रखते हैं, इसलिए उन्हें प्रमोशन दिया जाये.

 

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