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विवेकानंद विद्या मंदिर के प्रिंसिपल समेत अन्य की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को श्री राम कृष्ण सेवा संघ और विवेकानंद विद्या मंदिर के पक्ष में एक और आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने श्री राम कृष्ण सेवा संघ के अध्यक्ष काशीनाथ मुखर्जी,  किरण द्विवेदी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता और श्री राम कृष्ण सेवा संघ के सचिव सह प्रबंधक अभय मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. 


हाईकोर्ट के इस आदेश से उक्त लोगों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल विवेकानंद विद्या मंदिर में अभय मिश्रा समेत अन्य लोगों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए चुटिया थाना में कांड संख्या 135/2022 दर्ज की गई है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.

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