Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

नगर निगम की किशोरगंज चौक पर दुकान तोड़ने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

रांची के किशोरगंज चौक स्थित दुकान के स्ट्रक्चर पर रांची नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने मामले में रांची नगर निगम को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की से अधिवक्ता शादाब इकबाल और अधिवक्ता आयुष राज ने पक्ष रखा.
Advertisement
Advertisement

Ranchi :  रांची के किशोरगंज चौक स्थित दुकान के स्ट्रक्चर पर रांची नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने मामले में रांची नगर निगम को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की से अधिवक्ता शादाब इकबाल और अधिवक्ता आयुष राज ने पक्ष रखा. 

 

सुनवाई के दौरान प्रार्थी मेहुल मृगेंद्र की और से अधिवक्ता शादाब इकबाल ने कोर्ट को बताया कि 7 अगस्त को रांची नगर निगम ने उनके आवास के समक्ष स्थित दुकान को अवैध स्ट्रक्चर बताते हुए हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था. जबकि पूरे परिसर का स्वीकृत मैप है. इसके बावजूद भी नगर निगम ने स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की है, जो अनुचित है. 

 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही