Ranchi: हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के किंगपिन के रूप में चिह्नित श्याम बिहारी सिन्हा के घर से जब्त 38 लाख रुपये के जेवरात को स्त्रीधन के नाम पर छोड़ने के आदेश पर रोक लगा दिया है. साथ ही इस मामले में श्याम बिहारी सिन्हा के बेटे रवि सिन्हा सहित अन्य को नोटिस जारी किया है.
रवि सिन्हा को चारा घोटाले के RC-68/96 में 2018 में सजा सुनायी जा चुकी है. इसी मामले में 13 मई 1999 और 14 मई 1999 को छापेमारी के दौरान श्याम बिहारी सिन्हा के घर से जेवरात जब्त किये गये थे.
हाईकोर्ट ने चारा घोटाला में जब्त 38 लाख के जेवरात मुक्त करने के आदेश पर लगायी रोक
Ranchi: हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के किंगपिन के रूप में चिह्नित श्याम बिहारी सिन्हा के घर से जब्त 38 लाख रुपये के जेवरात को स्त्रीधन के नाम पर छोड़ने के आदेश पर रोक लगा दिया है. साथ ही इस मामले में श्याम बिहारी सिन्हा के बेटे रवि सिन्हा सहित अन्य को नोटिस जारी किया है.
रवि सिन्हा को चारा घोटाले के RC-68/96 में 2018 में सजा सुनायी जा चुकी है. इसी मामले में 13 मई 1999 और 14 मई 1999 को छापेमारी के दौरान श्याम बिहारी सिन्हा के घर से जेवरात जब्त किये गये थे.


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