Ranchi: रिटायर्ड रेंजर आनंद कुमार का बकाया भुगतान के मामले हाईकोर्ट के आदेश से चिड़ियाघर के जानवरों की मुश्किलें बढ़ सकती है. क्योंकि कोर्ट ने वन विभाग और उससे संबंधित प्राधिकार के सभी तरह के भुगतान पर पाबंदी लगा दी.
रांची (ओरमांझी) स्थित चिड़िया घर को चलाने के लिए प्राधिकार का गठन किया गया है. विभाग चिड़ियाघर के जानवरों को खाने पीन सहित अन्य खर्चों के लिए आवंटन देती है. चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इसी राशि से चिड़ियाघर के जानवरों के खाने पीने, केज की सफाई आदि के काम पर खर्च किया जाता है.
कोर्ट के आदेश के आलोक में चिड़ियाघर प्राधिकरण भी अपने खाते से जानवरों के खाने पीने सहित अन्य खर्चों के लिए राशि की निकासी नहीं कर सकेगा. इससे वहां रखे गये जानवरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए हाईकोर्ट से चिड़ियाघर को राशि इस्तेमाल करने की अनुमति देने का अनुरोध करने की तैयारी की जा रही है.
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