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Court News: मानभूम छऊ केंद्र सिल्ली के कर्मचारियों को हटाने पर HC की रोक

Ranchi News: याचिकाकर्ताओं ने सरकार के 20 मार्च 2026 के पत्र संख्या 598 में लिए गए उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके द्वारा वर्तमान में संभाले जा रहे पदों पर नए संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है.
 
मानभूम छऊ केंद्र

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने सुनील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र, सिल्ली के कर्मचारियों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने की. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीक्षा द्विवेदी ने पक्ष रखा.

 

याचिकाकर्ता 18 अप्रैल 2012 से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर केंद्र में लगातार कार्यरत हैं. उनकी नियुक्तियां सार्वजनिक विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के बाद की गई थीं तथा बाद में राज्य सरकार ने उन्हें अनुमोदित भी किया था.

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याचिकाकर्ताओं ने सरकार के 20 मार्च 2026 के पत्र संख्या 598 में लिए गए उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके द्वारा वर्तमान में संभाले जा रहे पदों पर नए संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है. उनका कहना है कि 14 वर्षों से अधिक समय से लगातार सेवा दे रहे कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह किसी अन्य संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए.

 

याचिकाकर्ताओं ने स्वीकृत पदों पर अपनी सेवा जारी रखने और नियमितीकरण के साथ-साथ 1 अप्रैल 2026 से देय पारिश्रमिक के भुगतान की भी मांग की है.

 

हाईकोर्ट ने प्रस्तावित प्रतिस्थापन/आउटसोर्सिंग पर रोक लगा दी है. इससे रिट याचिका के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं को उनके पदों से हटाए जाने से अंतरिम संरक्षण मिल गया है.

 

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