Ranchi: सितंबर 2018 से गुमशुदा गुमला की 6 वर्षीय बच्ची को बरामद करने को लेकर उसकी मां चंद्रमुनि उराइन की ओर से दायर हेवियस कार्पस की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति एके राय की खंडपीठ की कोर्ट ने गुमला एसपी को बुधवार को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने उनसे पूछा है कि बच्ची अब तक क्यों बरामद नहीं की गई. मामले में अनुसंधान की क्या स्थिति है और बच्ची कब तक बरामद कर ली जाएगी. इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बच्ची को खोजने का प्रयास जारी है. इसके लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है. बच्ची को खोजने के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है.
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