Search

झारखंड हाईकोर्ट से निरवाणा रूफटॉप रेस्टोरेंट को मिली राहत

Ranjit

Ranchi.  झारखंड हाईकोर्ट से निरवाणा रूफटॉप रेस्टोरेंट को राहत मिली है. निरवाणा रूफटॉप रेस्टोरेंट के खिलाफ पारित आदेश को रांची नगर निगम ने वापस ले लिया. निरवाणा रूफटॉप रेस्टोरेंट की याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम ने इसकी जानकारी आज हाईकोर्ट को दी. जिस पर कोर्ट ने कहा कि जब निगम ने आदेश वापस ले लिया है तो इस केस को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है. 

 

कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम को कहा था कि इस तरह के मामले में कई रूफटॉप रेस्टोरेंट के संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्हें राहत मिली थी और निगम के आदेश को रद्द कर दिया गया था. 


ऐसे में बार-बार इसी तरह का मामला हाईकोर्ट में आना स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी के खिलाफ है. जब एक बार इस तरह के मामले में आदेश रद्द हो गया है तो अन्य लोगों को क्यों इस मामले में आना पड़ रहा है. याचिकाकर्ता के मामले में रांची नगर निगम या तो अपने आदेश को वापस ले या कोर्ट इस मामले में कड़ा आदेश पारित कर सकता है. 

 

इसके बाद रांची नगर निगम ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दिए गए आदेश को वापस ले लिया. बता दें कि रांची नगर निगम के फरवरी 2025 के आदेश के आलोक में  रांची में  चल रहे हैं 34 रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया गया था.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp