Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू टाइगर रिजर्व के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) , वाइड लाइफ, वन विभाग झारखंड द्वारा जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने PCCF और संबंधित वन अधिकारी को अगली सुनवाई में सशरीर कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि प्रतीत होता है कि PCCF ने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं पढ़ा और कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया. कोर्ट ने PCCF की बजाय कनीय अधिकारी की ओर से दाखिल जवाब को नहीं माना. कहा कि कोर्ट ने जिन बातों को सरकार से जानना चाहा था, उसपर कोई जानकारी नहीं दी गई है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) को इस संबंध में शपथपत्र दाखिल करने को कहा था. लेकिन PCCF ने जबाव दायर नहीं किया. कोर्ट ने PCCF को आज ही जवाब दायर करने को कहा है.
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