Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर स्वत: संज्ञान को लेकर दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से दायर जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और राजेश शंकर की खंडपीठ ने जेपीएससी के सचिव को 16 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है.
राज्य के सभी जिलों में फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने सचिव को यह बताने को कहा है कि जब वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, तो अब तक यह स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि पद के लिए शैक्षणिक और समकक्ष योग्यता क्या होगी. अदालत ने कहा कि बिना पात्रता मानदंड तय किए विज्ञापन जारी करना गंभीर लापरवाही है.
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