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लापता युवक के बारे में पुलिस की असफलता पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार को दिया अंतिम मौका

Ranchi News: कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर निर्धारित की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता वाजिद अली ने पक्ष रखा. बता दें कि पूर्व की सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया था कि पुलिस द्वारा मामले में युवक के इंस्टाग्राम अकाउंट को सर्च किया जा रहा है, लेकिन युवक का अबतक कोई पता नहीं चल पाया है.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 से बोकारो से लापता युवक की तलाश से जुड़े मामले में पुलिस के अनुसंधान पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट में कहा कि अब तक पुलिस को अनुसंधान में लापता युवक के संबंध में कोई क्लू नहीं मिला है, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी नहीं हुई है. कोर्ट ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए कहा कि युवक के संबंध में अनुसंधान सही दिशा में रखें. 

 

कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर निर्धारित की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता वाजिद अली ने पक्ष रखा. बता दें कि पूर्व की सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया था कि पुलिस द्वारा मामले में युवक के इंस्टाग्राम अकाउंट को सर्च किया जा रहा है, लेकिन युवक का अबतक कोई पता नहीं चल पाया है. 

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याचिकाकर्ता संतोष साव की ओर से बताया गया कि उनका पुत्र वर्ष 2023 से बोकारो से लापता है, लेकिन अब तक पुलिस उसका पता लगाने में सफल नहीं हुई है. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि लापता युवक का इंस्टाग्राम अकाउंट 13 जुलाई 2025 तक सक्रिय था, लेकिन पुलिस ने इस महत्वपूर्ण पहलू की जांच नहीं की. बता दें कि मामले को लेकर बोकारो के दुग्धा थाना में कांड संख्या 58 /2023 दर्ज है.

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