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झारखंड HC का निर्देश, याचिका निष्पादित होने तक PGTT-संस्कृत की 5 सीटें रखें रिजर्व

झारखंड हाईकोर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (PGTT)-संस्कृत विषय की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक पांच सीटें आरक्षित रखी जाए.
 

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (PGTT)-संस्कृत विषय की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक पांच सीटें आरक्षित रखी जाए. इस मामले की सुनवाई  न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई. JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने पक्ष रखा.

 

2023 में JSSC ने निकाला था विज्ञापन 

उल्लेखनीय है कि JSSC ने वर्ष 2023 में PGTT की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. सुजीत मुर्मू और अन्य ने नियुक्ति प्रक्रिया में कई विसंगतियों और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक पांच पदों पर नियुक्ति नहीं की जाए. 

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