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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति केस : हाईकोर्ट ने 4 अभ्यर्थियों के लिए सीटें रखी सुरक्षित

Ranchi: हाईकोर्ट ने हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े एक मामले में हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया, इससे संबंधित अभ्यर्थियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है. मामले में अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को JSSC द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था.
 

Ranchi: हाईकोर्ट ने हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े एक मामले में हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया, इससे संबंधित अभ्यर्थियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है.

 

मामले में अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को JSSC द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था. आयोग का तर्क था कि अभ्यर्थियों ने स्नातकोत्तर (Post Graduation) और B.Ed. की डिग्री एक ही शैक्षणिक सत्र में प्राप्त की है, जो नियमानुसार मान्य नहीं है. इसी आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी.

 

 

 

अभ्यर्थियों ने JSSC के इस निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनकी ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि अभ्यर्थियों की डिग्रियां वैध हैं और उन्हें केवल तकनीकी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना न्यायसंगत नहीं है. इस दौरान उनके जूनियर अधिवक्ता योगेंद्र यादव ने भी सक्रिय सहयोग किया. 


सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की. न्यायालय ने निर्देश दिया कि संबंधित चार अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में सीटें सुरक्षित रखी जाएं, ताकि अंतिम निर्णय आने तक उनके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.


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