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हिस्ट्रीशीटर कल्लू बंगाली को हाईकोर्ट ने दी बेल

रांची पुलिस ने कल्लू बंगाली को इसी वर्ष 12 मार्च को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उस पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था.
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 Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर कल्लू बंगाली उर्फ समीर बागची को बेल दे दी है. अदालत ने उसे 25-25 हजार के दो निजी मुचलके पर बेल दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में कल्लू बंगाली की बेल पर सुनवाई हुई.

 

अदालत ने उसे इस शर्त पर बेल दी है कि ट्रायल के दौरान केस से जुड़े किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा. कल्लू बंगाली की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. रांची पुलिस ने कल्लू बंगाली को इसी वर्ष 12 मार्च को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उस पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था.

 

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