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ईडी कार्यालय में कोई अप्रिय घटना हुई तो SSP जिम्मेवार -हाईकोर्ट

Ranchi: ईडी कार्यालय में किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर रांची के SSP को जिम्मेवार माना जायेगा. हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिये गये अपने फैसले में इस बात का उल्लेख किया है. साथ ही इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तिथि निर्धारित की है.
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Ranchi: ईडी कार्यालय में किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर रांची के SSP को जिम्मेवार माना जायेगा. हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिये गये अपने फैसले में इस बात का उल्लेख किया है. साथ ही इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तिथि निर्धारित की है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अपने फैसले में कहा है कि प्राथमिकी के शुरूआती स्टेज में हाईकोर्ट अंतरिम सुरक्षा देने में काफी धीमी होती है.

लेकिन कोर्ट के सामने लाये गये मौजूदा मामले में कोर्ट मूकदर्शक नहीं बना रहा सकता है. हालांकि कोई निष्कर्ष, याचिका में उठाये गये बिंदुओं पर दूसरे पक्ष का जवाब आने के बाद ही दिया जा सकता है. इसके साथ ही न्यायालय ने सरकार की तरफ से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल को यह निर्देश दिया है कि वह सरकार से अनुमति लेकर दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें.


न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नेक नियती से काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को PMLA की धारा 67 में सुरक्षा देने का प्रावधान है. न्यायालय ने ईडी कार्यालय में सुरक्षा के लिए BSF,CISF या अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का निर्देश दिया.


न्यायालय में केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित ASGI प्रशांत पल्लव को यह निर्देश दिया कि वह ईडी कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिये गये निर्देश की जानकारी केंद्रीय गृह सचिव को आज ही दें. न्यायालय ने रांची के SSP को ईडी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था देखने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर ईडी के कार्यालय में किसी तरह की अप्रिय घटन होती है तो उन्हें इसके लिए जिम्मेवार माना जायेगा. न्यायालय ने ईडी कार्यालय में लगे CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया.


याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी का पक्ष पेश करते हुए अधिवक्ता अमित दास ने कहा कि ईडी फ़िलहाल अति संवेदनशील मामलों की जांच कर रही है. इसमें सरकार के मंत्री, IAS अधिकारी सहित अन्य प्रभावशाली लोग शामिल है.

 
एयरपोर्ट थाना में ईडी अधिकारियों के ख़िलाफ शिकायत दर्ज कराने वाला संतोष कुमार पेयजल घोटाले का मुख्य अभियुक्त है. उसने अन्य लोगों के साथ साज़िश रच कर सरकारी खजाने से 23 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी की. वह 12 जनवरी को खुद ही पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय आया था. पूछताछ के दौरान जब उसके द्वारा की गयी गड़बड़ी से संबंधित सवाल उठाया गया तो वह उत्तेजित हो गया और पानी के जग को उठा कर अपने सिर पर मारा. इससे उसके सिर में चोट आयी.

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