- HC ने JNAC को सभी 24 प्रतिवादियों के अवैध निर्माण तोड़ने का दिया था आदेश
- सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवादियों को मिला है स्टे ऑर्डर
Ranchi : जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) क्षेत्र में अवैध निर्माण और नक्शा विचलन से जुड़े मामले में सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की थी. जिस पर खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के बाद के लिए स्थगित कर दी.
इससे पूर्व सुनवाई के दौरान जेएनएसी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में जेएनएसी ने तय समय पर अपना अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दिया है. खंडपीठ ने राकेश कुमार झा की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
बता दें की राकेश कुमार झा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जेएनएसी को सभी 24 प्रतिवादियों के अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया था. प्रतिवादियों ने हाई कोर्ट के 14 जनवरी 2026 के आदेश में संशोधन करने का आग्रह कोर्ट से किया था और भवनों को तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अवैध निर्माण किसी रूप में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है.
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