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अवैध खनन घोटाला :  ईडी ने तुलसियान ग्रुप के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन घोटाले में तुलसियान ग्रुप के खिलाफ आरोप पत्र (Prosecution Complain) दायर किया है. आरोपितों की सूची में मेसरस सीटीएस इंडस्ट्रीज और उसके निदेशक अशोक कुमार तुलसियान का नाम शामिल है.
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Ranchi :  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन घोटाले में तुलसियान ग्रुप के खिलाफ आरोप पत्र (Prosecution Complain) दायर किया है. आरोपितों की सूची में मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज और उसके निदेशक अशोक कुमार तुलसियान का नाम शामिल है.

 

इसके अलावा मेसर्स इको फ्रेंडली इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों सिद्धार्थ तुलसियान, चमन तुलसियान और पुरुषोत्तम तुलसियान का नाम भी आरोप पत्र में शामिल है. इसमें इन कंपनियों व उसके निदेशकों पर बगैर चालान के पत्थरों की ढुलाई कर 5.39 करोड़ रुपये की नाजायज कमाई का आरोप लगाया गया है. साथ ही इसे कुर्क करने का अनुरोध किया गया है.

 

उल्लेखनीय है कि ईडी ने अवैध खनन घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी को ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर मामले की जांच की है और आरोप पत्र दायर किया है. सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में अवैध खनन घोटाले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. ईडी ने अवैध खनन के इस नये ईसीआईआर में बिहार के पिरपैंती थाने में रेलवे अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाने में दर्ज प्राथमिकी को शामिल किया है.

 

ईडी द्वारा पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशक ने साहिबगंज जिले के मौजा जोकमारी से अवैध तरीके से निकाले गये लघु खनिज (पत्थर) को 251 रेल रैक के सहारे ढुलाई की. इसमें रेलवे के अधिकारियों के साथ साजिश रचकर पत्थरों की ढुलाई चालान या किसी वैध दस्तावेज के बगैर ही की गयी. इससे राज्य सरकार को स्टोन चिप्स के मद में 11.29 करोड़ और बोल्डर के मद में 5.94 करोड़ रुपये के रॉयल्टी का नुकसान हुआ.

 

इस अवैध कारोबार से हुई नाजायज कमाई को मेसर्स बिटूमिक्स और मेसर्स करण इंटरनेशनल जैसी कागजी कंपनियों के माध्यम से 4.87 करोड़ रुपये मेसर्स सीटीएस कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए. कोर्ट में दायर किये गये आरोप पत्र में कहा गया है कि मामले की जांच के दौरान मेसर्स सीटीएस के ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है. छामेपारी के दौरान डिजिटल डिवाईस सहित गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गये थे. एडजुडिकेटिंग ऑथरिटी ने ईडी को इसे अपने पास रखने का आदेश पारित किया है. जांच के दौरान साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी का बयान भी दर्ज किया गया है.


इनके खिलाफ आरोप पत्र किया गया दायर

  • - मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  • - निदेशक अशोक कुमार तुलसियान
  • - मेसर्स इको फ्रेंडली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
  • - निदेशक सिद्धार्थ तुलसियान
  • - निदेशक चमन तुलसियान
  • - निदेशक पुरुषोत्तम कुमार तुलसियान

 

 

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