Ranchi: चाईबासा कोषागार से अवैध वेतन निकासी से जुड़े मामले में आरोपी देवनारायण मुर्मू, सरकार हेम्ब्रम और अरुण कुमार मार्डी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत में फैसला सुनाया है. अदालत ने तीनों आरोपियों को राहत नहीं दी और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया. दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था.
मामले में सीआईडी ने कांड संख्या 7/2026 के तहत चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. इस मामले में अनुसंधान जारी है. जांच प्रगति पर है. बता दें कि 9 सालों में पुलिस विभाग के खजाने से 26.21 लाख रुपए 5 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए गए थे. पुलिसकर्मियों ने लंबित वेतन,पेंशन के साथ कई मद से राशि की निकासी की गई थी. वर्ष 2017-2025 तक लेखा विभाग में देवनारायण मुर्मू कार्यरत थे. वर्ष 2009 पुलिस में बहाल हुआ था.
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