Ranchi : बोकारो ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले के मुख्य आरोपी कौशल कुमार पांडे की जमानत याचिका पर सीआईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट 27 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी.
दरअसल, यह मामला बोकारो ट्रेजरी से 11 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है. बोकारो जिला के एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में सबसे पहले अवैध वेतन निकासी का मामला सामने आया था. एजी की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद वित्त विभाग ने जांच के आदेश दिया था.
मामले की जांच के बाद बोकारो में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसके बाद लेखा शाखा से मुख्य आरोपी कौशल पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इसके अलावा लेखा शाखा के ASI अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
मामले में सीआईडी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है. सीआइडी ने चार्जशीट में बताया है कि कौशल पांडेय डीडीओ को विश्वास में लेकर ओटीपी लेने के बाद धोखे से उससे साइन करवा लेता था.
इसके बाद पुलिसवालों के बेहतर कार्य के बदले मिलने वाली राशि को अपनी मां बृज कुमारी देवी के खाते में भेजता था. वर्ष 2021 के बाद उसने एस. कुमार, सेवानिवृत्त राजेंद्र सिंह, राम नरेश सिंह, दशरथ सिंह, ए. मिंज, ललिता सिंह के जीपीएफ नंबर में फेरबदल कर अपनी मां के खाते में राशि स्थानांतरित की थी.
कौशल कुमार पांडे गृह रक्षक सतीश कुमार के खाते में रुपये भेजता था और 70 प्रतिशत राशि निकलवाकर ले लेता था.
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