Ranchi : चाईबासा जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी से जुड़े मामले में आरोपी सरकार हेम्ब्रम और अरुण कुमार मार्डी की जमानत याचिका पर सोमवार को सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत में सुनवाई हुई. मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. अदालत अपना सुरक्षित आदेश 18 जून को सुनाएगी.
वहीं, इसी मामले में जेल में बंद आरोपी देवनारायण मुर्मू की जमानत याचिका पर भी सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 18 जून को होगी. मामले में सीआईडी ने कांड संख्या 7/2026 के तहत चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. मामले में अनुसंधान जारी है.
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