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झारखंड जेल मैनुअल के प्रावधानों को लागू कर याचिकाकर्ताओं को दे पुलिस विभाग के समकक्ष वेतन-भत्ते : HC

कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • जेल वार्डरों को पुलिस के बराबर वेतन-भत्ते देने का रास्ता साफ

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जेल वार्डरों के वेतन और भत्तों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड जेल मैनुअल, 2025 के प्रावधानों को लागू करते हुए याचिकाकर्ताओं को राज्य पुलिस विभाग के समकक्ष वेतनमान, खाद्य भत्ता और वर्दी भत्ता उपलब्ध कराया जाए.

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कोर्ट ने राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि 8 सप्ताह के भीतर नए जेल मैनुअल, 2025 के नियमों को लागू करने का औपचारिक आदेश जारी किया जाए. इसके बाद अगले 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को पुलिस विभाग के समकक्ष वेतनमान, खाद्य भत्ता, वर्दी भत्ता और अन्य परिणामी वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रदीप तिर्की और दिलीप कुमार साह की याचिका स्वीकार करते हुए उसे निष्पादित कर दिया. 


सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को  बताया गया कि झारखंड जेल मैनुअल, 2025 लागू हो चुका है. इसके अध्याय-4 के नियम-11 में स्पष्ट प्रावधान है कि जेल अधिकारियों का वेतन एवं भत्ते राज्य पुलिस विभाग के समकक्ष पदों के बराबर होंगे. इसके बावजूद सरकार ने अब तक इस नियम को लागू नहीं किया है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से भी इस तथ्य का प्रभावी ढंग से खंडन नहीं किया गया कि नए जेल मैनुअल में ऐसे प्रावधान मौजूद हैं.


दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि जेल वार्डरों का वेतनमान पुलिस कांस्टेबल, वनरक्षक और अन्य समकक्ष तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के बराबर किया जाए. उन्होंने यह भी कहा था कि वर्षों से उनके खाद्य एवं वर्दी भत्ते में संशोधन नहीं किया गया है.

 

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