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हज के लिए यात्रियों को जरूरी निर्देश जारी, पासपोर्ट व दस्तावेज पर खास जोर

Ranchi: हज 2026 को लेकर झारखंड राज्य हज समिति ने चयनित यात्रियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. समिति ने साफ कहा है कि हर यात्री अपना मूल पासपोर्ट खुद के पास सुरक्षित रखे. पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम दो खाली पेज होने चाहिए. पासपोर्ट में दर्ज नाम, फोटो और अन्य जानकारी हज आवेदन से मेल खाना भी अनिवार्य है.

 

यात्रा की पुष्टि अब जरूरी प्रक्रिया बना दी गई है. यात्रियों को हज समिति के पोर्टल या हज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी फ्लाइट कन्फर्म करनी होगी. इसकी रसीद संभालकर रखना जरूरी है, क्योंकि हज किट लेते समय यही दिखाना होगा. समिति ने समय पालन को भी अहम बताया है. यात्रियों को अपने निर्धारित प्रस्थान केंद्र पर कम से कम 24 घंटे पहले पहुंचना होगा. जो यात्री सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, उन्हें उड़ान से 6 घंटे पहले पहुंचना जरूरी रहेगा.

 

जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है. इसमें मूल पासपोर्ट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस और टीकाकरण प्रमाण पत्र, भुगतान की रसीद और यात्रा पुष्टि रसीद शामिल हैं. समिति ने कहा है कि सभी कागजों की पहले ही जांच कर लें ताकि आखिरी समय में परेशानी न हो.

 

हज किट प्रस्थान केंद्र से ही दी जाएगी. इसमें पहचान पत्र, बैग और स्मार्ट घड़ी जैसी चीजें शामिल रहेंगी. अगर कोई दूसरा व्यक्ति किट लेने जाता है तो उसे अधिकृत पत्र, आधार कार्ड और संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे.

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