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पूर्व पार्षद शबाना के पति का हत्यारोपी इमरान को हाईकोर्ट से मिली बेल

Ranchi :  पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या के आरोप में जेल में बंद इमरान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को इमरान की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे बेल दे दी है.

 

इमरान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई. इमरान की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने कोर्ट में बहस की.

 

हाईकोर्ट से अयूब और हैदर को भी मिल चुकी है जमानत

बता दें कि कि बीते 23 मार्च 2022 को पैसे के लेनदेन को लेकर पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रांची सिविल कोर्ट ने इस केस में अयूब, हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इमरान से पहले हाईकोर्ट से अयूब और हैदर को भी जमानत मिल चुकी है. 

 

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