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IRCTC घोटाले में CBI को कोर्ट का नोटिस, केस ट्रांसफर करने की मांग पर फैसला 6 को

Bihar :    आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर यह नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने CBI को एप्लीकेशन पर जवाब फाइल करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित की गई है.

 

 

दूसरे जज के पास केस ट्रांसफर करने की मांग

इधर राबड़ी देवी इस मामले में अपने पति और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के साथ ट्रायल फेस कर रही हैं. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि यह मामला वर्तमान जज से हटाकर किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. यह केस फिलहाल अभियोजन पक्ष की गवाही (Prosecution Evidence) के चरण में है. सूत्रों के मुताबिक, 6 दिसंबर की सुनवाई में कोर्ट केस ट्रांसफर पर अपना फैसला सुना सकता है 

 

जानें क्या है मामला

यह केस IRCTC के दो होटलों BNR रांची और BNR पुरी के रखरखाव के ठेकों में अनियमितताओं से जुड़ा है. आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव रेलमंत्री थे, तब इन होटलों के संचालन का ठेका विजय और विनय कोचर की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भूमि के बदले में दिया गया. सीबीआई के अनुसार, इस डील के बदले में लालू यादव के परिवार से जुड़ी ‘डिलाइट मार्केटिंग कंपनी’ (अब लारा प्रोजेक्ट्स) को तीन एकड़ कीमती जमीन मिली थी.

 

जांच और कार्रवाई 

सीबीआई ने 7 जुलाई 2017 को  केस दर्ज कर रांची, पटना, दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी की. 1 मार्च 2025 को सीबीआई ने अदालत में अपनी दलीलें पूरी कीं. 29 मई 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा. वहीं 13 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने राबड़ी, लालू, तेजस्वी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120B (साजिश) और धारा 32 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.  राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था. 

 

किन-किन पर लगे हैं आरोप

इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता, IRCTC के तत्कालीन अफसर वी.के. अस्थाना और आर.के. गोयल साथ ही सुजाता होटल्स के मालिक विजय और विनय कोचर शामिल हैं.

 

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