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पथ निर्माण विभाग में AE के पदस्थापन, सेवा विनियमन व वेतन भुगतान का मुद्दा सदन में उठा

पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंताओं के वेतन भुगतान को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया गया. विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने मंत्री से चार बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी, जिसमें पदस्थापन, सेवा विनियमन और वेतन भुगतान से जुड़े मुद्दे शामिल थे.
 
  • मंत्री ने कहा-मामला प्रक्रियाधीन है

Ranchi :  पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंताओं के पदस्थापन, सेवा विनियमन और वेतन भुगतान को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया गया. विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने मंत्री से चार बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी.

 

विधायक ने पूछा कि क्या वित्त विभाग के 20 मई 2022 के संकल्प संख्या 1337 के अनुसार पदस्थापन की प्रतीक्षा अथवा प्रभार रहित अवधि को प्रशासी विभाग बिना वित्त विभाग की सहमति के स्वयं विनियमित कर सकता है.

 

साथ ही उन्होंने 2007 बैच के सहायक अभियंताओं को नियुक्ति से पदभार ग्रहण तक की अवधि को अनिवार्य प्रतीक्षा मानते हुए वेतन भुगतान किए जाने का भी उल्लेख किया. 

 

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सदन में यह भी सवाल उठा कि वर्ष 2022 में नियुक्त सहायक अभियंता (पथ निर्माण) को नियुक्ति से पदभार ग्रहण तक की अवधि के लिए वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया. जबकि पूर्व में विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था अपनाई जा चुकी है.

 

मामले के जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह पूरा मामला फिलहाल प्रक्रियाधीन है. उन्होंने संकेत दिया कि विभाग इस विषय की समीक्षा कर रहा है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 

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