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झा. कैबिनेट के फैसले: सेस में वृद्धि, प्रति मिट्रिक टन कोयला पर देने होंगे 450 रुपए

Ranchi : राज्य सरकार ने खनिज धारित भूमि पर सेस में वृद्धि कर दी है. सोमवार को हुए कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अब राज्य में खनिज धारित भूमि पर कोयला प्रेषण के लिए 450 प्रति मीट्रिक टन, लोहा अयस्क प्रेषण के लिए 600 रुपए प्रति मीट्रिक टन के लिए बॉक्साइट प्रेषण 180 प्रति मीट्रिक टन देय होगा.

 

लंदन मेटल एक्सचेंज (एल्यूमीनियम) मूल्य का 2.0%, जो अयस्क में मौजूद एल्यूमीनियम धातु पर देय होगा. अन्य किसी भी खनिज के मामले में, राज्य में उत्खनन शुरू होते ही उस खनिज पर सेस की दर वही होगी, जो खनिज और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के द्वितीय अनुसूची में निर्धारित रॉयल्टी दरों के बराबर है.

 

इस तरह होंगी सेस की दरें

•    चूना पत्थर प्रेषण: 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन

•    सोना: लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन मूल्य का 2.2%, जो अयस्क में मौजूद सोने की धातु पर देय होगा.

•    उप-उत्पाद सोना: लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन मूल्य का 1.65%, जो अयस्क में मौजूद सोने की धातु पर देय होगा.

•    तांबाः लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का 4.5%, जो अयस्क में मौजूद तांबा धातु पर देय होगा.

•    सीसाः लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का 8.5%, जो अयस्क में मौजूद सीसा धातु पर देय होगा.

•    कयानाइट प्रेषण पर सेस की दरः 250 रुपये प्रति मीट्रिक टन.

•    यूसीआईएल द्वारा प्राप्त वार्षिक क्षतिपूर्ति राशि का 1%

 

ग्रेफाइट प्रेषण पर सेस की दरें 

•    30 रुपये प्रति मीट्रिक टन

•    (ऐसे ग्रेफाइट के लिए जिसमें 20% से कम फिक्स्ड कार्बन हो)

•    80 रुपये प्रति मीट्रिक टन

•    (ऐसे ग्रेफाइट के लिए जिसमें 20% या अधिक लेकिन 40% से कम फिक्स्ड कार्बन हो)

•    170 रुपये प्रति मीट्रिक टन

•    (ऐसे ग्रेफाइट के लिए जिसमें 40% या अधिक लेकिन 80% से कम फिक्स्ड कार्बन हो)

•    250 रुपये प्रति मीट्रिक टन

•    (ऐसे ग्रेफाइट के लिए जिसमें 80% से अधिक फिक्स्ड कार्बन हो)

 

कैबिनेट के अन्य फैसले

•    वर्ष 2026 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई.

•    वन्दना भारती तथा सुषमा बड़ाईक की उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति तिथि संशोधित करने तथा वरीयता पुनर्निर्धारण करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

•    केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखंड राज्य में स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई.

•    गोड्डा अन्तर्गत "घाटबंका से देवडांड़ (दामा) भाया संदमारा, बेलबथान, राजदाहा एवं जामकुंदर पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण एक सौ सताईस करोड़ चौवन लाख बाईस हजार आठ सौ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

•    साहेबगंज जिलान्तर्गत "दिग्धी मोड़ से मालिन रिसौड़ मोड़ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए इकसठ करोड़ सन्तावन लाख पचपन हजार आठ सौ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

 

•    डालटनगंज से चैनपुर पथ (चैनपुर ब्लॉक) में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य के लिए  64,06,15,000/- की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

•    गुमला अन्तर्गत बांकुटोली-कुरकुरा बानो पथ (कुल लम्बाई-33.568 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं पुल निर्माण सहित) के लिए 140,51,68,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

•    झारखंड राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र, मुटा के संचालन हेतु सरकार की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड एवं बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एमओयू की स्वीकृति दी गई.

•    नीरा कुमारी की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.

•    स्व० राम बहादुर मोची, भूतपूर्व पदचर की सेवा सम्पुष्ट करते हुए देय ACP/MACP का वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई.

•    भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन, झारखंड सरकार, वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या-4 (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.

•    डॉ० पुष्पलता के योगदान स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.

•    डॉ० प्रभु सहाय लिण्डा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोड्डा को सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

•    डॉ० अंजना गांधी, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

•    राज्य में अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री स्तर (स्नातक) के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई.

•    दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवावधि को सेवान्त लाभों हेतु गणना के निमित स्वीकृति दी गई.

 

•    पथ प्रमंडल, रांची अन्तर्गत "सिरमटोली चौक-राजेन्द्र चौक-मेकॉन गोलचक्कर (कुल लंबाई-2.34 कि०मी०) पर चार लेन फ्लाईओवर / एलिवेटेड आरओबी निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग तथा resettlement एवं rehabilitation सहित)" हेतु रू० 470,12,79,800/- (रूपये चार सौ सत्तर करोड़ बारह लाख उन्नासी हजार आठ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

•    हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल-बड़कागांव के विभिन्न मौजा, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, विभिन्न किस्म, कुल रकबा 41.965 एकड़, गैरमजरूआ खास एवं गैरमजरूआ आम खाते की भूमि कुल देय राशि 16,91,71,252 /- (सोलह करोड़ इक्यानवे लाख इकहत्तर हजार दो सौ बावन) रूपये मात्र की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु NTPC Lid. के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

 

•    वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अन्तर्गत गठित झारखंड पारिस्थितिकी पर्यटन प्राधिकार (JETA) के Articles of Association (Rules, Regulations and Byelaws) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

 

•    हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल बड़कागांव के मौजा-रूदी अंतर्निहित कुल रकबा 52.57 एकड़, गैमजरूआ खास, किस्म जंगल झाड़ी भूमि कुल देय राशि 12,86,60,182/- (बारह करोड़ छियासी लाख साठ हजार एक सौ बयासी) रूपये मात्र की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई.

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