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Jamshedpur: मतदान तिथि को सरकारी व निजी क्षेत्र में कार्यरत घाटशिला के सभी मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित मतदान तिथि 11 नवंबर को निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा -25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित सभी सरकारी कार्यालय व सार्वजनिक प्रतिष्ठान 11 नवंबर को बंद रहेंगे.
 
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी. (फाइल फोटो)

Vishwajeet Bhatt

Jamshedpur:   घाटशिला विधानसभा उप चुनाव 2025 में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने मतदान के दिन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में सरकारी व निजी क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) देने का आदेश जारी किया है.

 

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित मतदान तिथि 11 नवंबर को निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा -25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित सभी सरकारी कार्यालय व सार्वजनिक प्रतिष्ठान 11 नवंबर को बंद रहेंगे.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के आलोक में यह निदेशित किया है. 

-किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार हैं, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा.

-उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी दी जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती.

-यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

-यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है.

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