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जमशेदपुर: JMM नेता दुबराज और चचेरा भाई जितेंद्र दोषी करार, 23 जनवरी को सजा का ऐलान

Jamshedpur: संजीव सिंह मर्डर मामले में करीब 10 साल बाद कोर्ट ने झामुमो नेता दुबराज नाग और मृतक के चचेरे भाई जितेंद्र सिंह को हत्या का दोषी माना है. नीचली अदालत ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. इस मामले में 6 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. अब कोर्ट दोनों दोषियों को 23 जनवरी को सजा सुनाएगी. 

 

क्या है पूरा मामला

जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र में 12 मई 2016 को जोजोबेड़ा रेलवे फाटक के पास राजनीतिक रंजिश और जमीन विवाद में दिनदहाड़े संजीव सिंह (जमीन कारोबारी) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का मुख्य कारण जमीन की खरीद-बिक्री और व्यापारिक रंजिश का मामला था. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुबराज नाग को ओडिशा से गिरफ्तार किया, मामले के अन्य कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

 

कोर्ट की सुनवाई

एडीजे-5 मंजू कुमारी की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए, मुख्य आरोपी झामुमो नेता दुबराज नाग और मृतक संजीव सिंह के चचेरे भाई को दोषी करार दिया. जबकि इस मामले में 6 आरोपी मंगल टुडू, चित्रो सरदार, मिथुन चक्रवर्ती, डोमनिक सौमसंग, मोहन कच्छप, सरफुद्दीन अंसारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

 

23 जनवरी को सजा का ऐलान

कोर्ट 23 जनवरी को दोनों दोषियों को सजा सुनाएगी. करीब 10 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है. इससे पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद है. हत्या का मामला होने के कारण दोषियों को या तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती है.

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