Jamshedpur : केरव गांधी अपहरण मामले में जेल में बंद दो आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है. शनिवार को एडीजे-3 की अदालत ने आरोपी अर्जुन सिंह और राजकरण यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे.
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इससे पहले भी इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली थी. गुड्डू सिंह, उपेंद्र सिंह समेत कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी हैं.
यह मामला 13 जनवरी का है. उस दिन बिष्टुपुर के सीएच एरिया के रहने वाले युवा कारोबारी केरव गांधी का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया था. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
हालांकि, इस मामले के दो मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं. पुलिस के अनुसार, लुधियाना निवासी तजिंदरपाल सिंह और नालंदा निवासी साद आलम की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों फरार आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है.
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