Chakradharpur (Shambhu Kumar):पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना में वर्ष 2024 में अवैध हथियार रखने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चक्रधरपुर की अदालत ने मंगलवार को सुनाया.बताया जाता है कि आनंदपुर थाना में आनंदपुर निवासी रिंकु साहू के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.आरोपी पर अवैध हथियार (देशी कट्टा) रखने तथा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से जुड़े होने का आरोप था.
अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.


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