Jamshedpur News: चेक बाउंस के एक मामले में जमशेदपुर की अदालत ने आरोपी कमर रजा खान को दोषी ठहराया है. शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शिवांगी प्रिया की अदालत ने मामले में आरोपी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. यह मामला कंप्लेंट केस संख्या 608/2023, नदीम अहमद बनाम कमर रजा खान से जुड़ा है. अदालत ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
20 लाख के चेक से जुड़ा मामला
मामला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज चेक अनादरण से संबंधित है. मामले में 20 लाख रुपये के चेक का उल्लेख है. अदालत के आदेश के बाद कुल आर्थिक देनदारी 21 लाख रुपये बताई गई है.
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अधिवक्ता ने की पैरवी
मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता बेहज़ाद आसिफ ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत के सामने दस्तावेजी साक्ष्य और कानूनी तथ्यों को प्रस्तुत किया. अदालत के इस फैसले को चेक बाउंस से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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