Jamtara: जिले में मेडिकल दुकानों की आड़ में अवैध रूप से पॉलीक्लिनिक संचालित करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है. सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्र ने स्पष्ट कहा है कि मेडिकल स्टोर की आड़ में पॉलीक्लिनिक या मरीजों का इलाज करना पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है. ऐसे मामलों की सूचना मिलने पर जांच कर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि जिले में कई स्थानों से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ मेडिकल संचालक दवा बिक्री के साथ-साथ पॉलीक्लिनिक भी चला रहे हैं, जहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है. यह व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित नियमों का उल्लंघन है और मरीजों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है.
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सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे मामलों पर नजर रख रही है. जल्द ही जांच अभियान चलाकर मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा. यदि किसी मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से पॉलीक्लिनिक संचालित होता पाया गया तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने मेडिकल संचालकों से अपील की कि वे केवल लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही कार्य करें और किसी भी प्रकार की अवैध चिकित्सीय गतिविधि से बचें. स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
स्वास्थ्य विभाग की इस चेतावनी के बाद जिले में मेडिकल की आड़ में संचालित हो रहे अवैध पॉलीक्लिनिक पर जल्द कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और मरीजों को सुरक्षित एवं मानक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
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