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Jamtara News: प्रेम विवाह के बाद सुरक्षा की दरकार, नवविवाहिता ने डीसी-एसपी से लगाई गुहार

Jamtara News: नवविवाहिता नेहा ने बताया कि उसने 3 सितंबर 2026 को शाम करीब चार बजे अपनी इच्छा से मिहिजाम थाना क्षेत्र के बेवा गांव निवासी 22 वर्षीय कृष्णा मंडल के साथ हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया है. नेहा के अनुसार, वह कृष्णा से पिछले कई वर्षों से प्रेम करती थी, लेकिन उसके मायके पक्ष के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे. परिवार की असहमति के बावजूद उसने अपनी इच्छा से विवाह करने का निर्णय लिया.
 
नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष की सुरक्षा के लिए लगाई गुहार
  • नवविवाहिता ने कहा- अपनी मर्जी से किया विवाह

Jamtara News: प्रेम विवाह के बाद एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है. मिहिजाम थाना क्षेत्र के पियालसोला गांव निवासी 19 वर्षीय नेहा प्रवीण मंगलवार को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचीं और लिखित आवेदन देकर पति कृष्णा मंडल समेत ससुराल पक्ष के लोगों को कथित धमकी और झूठे मुकदमे से बचाने की मांग की.

 

आवेदन में नेहा ने बताया कि उसने 3 सितंबर 2026 को शाम करीब चार बजे अपनी इच्छा से मिहिजाम थाना क्षेत्र के बेवा गांव निवासी 22 वर्षीय कृष्णा मंडल के साथ हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया है. नेहा के अनुसार, वह कृष्णा से पिछले कई वर्षों से प्रेम करती थी, लेकिन उसके मायके पक्ष के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे. परिवार की असहमति के बावजूद उसने अपनी इच्छा से विवाह करने का निर्णय लिया.

 

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नेहा ने प्रशासन के समक्ष कहा कि वह बालिग है और उसने बिना किसी दबाव, भय या प्रलोभन के अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह किया है. उसने स्पष्ट किया कि उसके पति कृष्णा मंडल, ससुर बादल मंडल अथवा ससुराल पक्ष के किसी अन्य सदस्य की इसमें कोई गलती नहीं है.

 

नवविवाहिता का आरोप है कि विवाह के बाद उसके मायके पक्ष की ओर से पति के माता-पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों को कथित रूप से धमकियां दी जा रही हैं तथा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है. इसको लेकर उसने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताई है.

 

नेहा ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने तथा पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. उसने प्रशासन से आग्रह किया कि किसी भी पक्ष पर दबाव, धमकी या अनुचित कार्रवाई न हो और मामले में उसकी स्वतंत्र इच्छा एवं उसके दिए गए बयान को ध्यान में रखा जाए.


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