Ranchi : झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा और किसी अपात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा.
शनिवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को पीपीटी के जरिए पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 20 जून से प्रिंटिंग और प्रशिक्षण कार्य शुरू हो चुका है. इसके तहत बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रशिक्षित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 30 जून से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे, इसलिए उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण से नामों की मैपिंग अथवा इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए मतदाताओं को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी. यदि किसी व्यक्ति का नाम पूर्व की मतदाता सूची में दर्ज है तो वही जानकारी पर्याप्त मानी जाएगी.
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरेज कुमार ठाकुर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.
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