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झारखंड में 27 मई तक बढ़ाया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, 16 से बढ़ेगी सख्ती

Ranchi: बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने आंशिक लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) पर बुधवार को बढ़ाने का फैसला लिया है. लॉकडाउन की अवधि को बढाकर 27 मई की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. पहले यह आंशिक लॉकडाउन तीन चरणों में बढ़ाया जा चुका है. पहला 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, दूसरा 29 अप्रैल से 6 मई और तीसरा 6 मई से 13 मई की सुबह 6 बजे तक था.

बुधवार से बढ़ी अवधि में सरकार ने पूर्व के नियमों को समान तरह से बनाये रखते हुए पाबंदियों को और बढ़ा दिया है. इसमें सबसे प्रमुख इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस संचालन बंद करने, शादी समारोह में सिर्फ 11 लोगों के शामिल होने के निर्णय शामिल हैं. अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें आगामी 27 मई तक दोपहर 2 बजे ही खुलेंगी. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सरकार ने 13 मई से बढ़ाये लॉकडाउन को लेकर क्या कदम उठाये हैं. कौन सी सेवाएं दोपहर 2 बजे तक चालू रहेंगी और कौन सी सेवाओं को सरकार ने छूट दी है. साथ ही सरकार ने 13 मई से और क्या अधिक पाबंदियां लागू कर की हैं.

नयी पाबंदियां

• राज्य से बाहर आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन के होम क्वॉरेंटाइन पर रहना अनिवार्य होगा. हालांकि यह आदेश वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे.

• इंटरस्टेट एवं इंटरेस्टेड बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा.

• निजी वाहनों का मूवमेन्ट केवल मान्यता प्राप्त कार्यों के लिए जारी e-pass के आधार पर ही होगा.

• शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में ही संपन्न किया जाएगा. इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंध रहेगा.

• शहरों और गांव में लगने वाले सभी हाट बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा.

जानें कौन-कौन सी सेवाएं दोपहर 2 बजे तक रहेगी चालू

  1. जन वितरण प्रणाली की दुकान.
  2. आउटलेट ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर. इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है.
  3. फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं.
  4. कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी. लेकिन खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी.
  5. निर्माण से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है. हालांकि खनन कार्य से जुड़ी सभी दुकानों दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी.
  6. ई-कॉमर्स सेवाएं.
  7. जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें.
  8. शराब दुकानें.
  9. वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज.
  10. भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर. इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे.
  11. बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स.
  12. राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय. समाहरणालय. नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय. इनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे. बाकी बचे समय में कर्मी वर्क पर होम रहेंगे.

इन सेवाओं को दोपहर 2 बजे के प्रतिबंध से बाहर रखा गया है.

  1. हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें.
  2. पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी.
  3. होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है.
  4. नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे.
  5. सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी. वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे. सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है.
  6. औद्योगिक व खनन कार्य.
  7.  कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस.
  8. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय.
  9. कुरियर सेवाएं, पोस्टल व टेलीकॉम्यूनिकेशंस सेवाएं.
  10. सिक्यूरिटी सर्विस.

ये सेवाएं रहेंगी बंद

  1. सभी धार्मिक स्थानों स्थलों और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना-जाना बंद रहेगा.
  2. बंद अथवा खुले स्थानों पर 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं लग सकेगा. शादियों में शामिल होने के लिए 11 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. 
  3. धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध रहेंगी.
  4. स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
  5. झारखंड सरकार और इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है.
  6. सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा.
  7. सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है.
  8. सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
  9. स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
  10. पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर छूट जारी रहेंगी.
  11. हवाई और ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है.
  12. किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी.